सी.ई.ओ. जिला पंचायत का 
बड़ा खुलासा 

डी.एम.एफ. राषि में कोई गड़बड़ी नही,

सहायक यंत्री एवं उपयंत्री रहीसुद्दीनखान विकास के कार्यो में अग्रणी भूमिका 

 दिनेश चौधरी 

- ग्राम पंचायत जोरा के देवलिहान टोला जो जनपद पंचायत जयसिंहनगर में डी.एम.एफ. मद के 25 लाख रू. के नवीन तालाब निर्माण हो लेकर भ्रामक खबरों पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने खुलासा किया कि 25 लाख रू. की राषि कोई गड़बड़ी नही, यह राषि आहरित ही नही की गई है, जो ग्राम पंचायत के खाते में सुरक्षित है, जबकि भ्रामक खबरो में 20-25 लाख रू. निकाल लेने की झूठी खबर थी, मामले के जॉच के लिए जिला पंचायत सी.ई.ओ. ने टीम गठित कर जॉच की गई जिस पर लगे आरोप निराधार निकले, षिकायत मिलने पर जॉच में सामने आया कि जिस स्थान पर पहले तालाब की स्वीकृत दी गई थी, वह तकनीकी रूप से उपयुक्त नही था, बाद में नियमों के अनुसार खसरा नं. 151 के स्थान पर 155/1 का संषोधन कर नया स्थल स्वीकृत किया गया। उन्होने कहा कि जिस तालाब को लेकर विवाद खड़ा किया गया, निर्माण कार्य अधूरा है, और राषि का कोई दुरूपयोग नही हुआ, जब तक सभी तकनीकी एवं प्रषासनिक प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रक्रियाए पूरी नही हो जाती निर्माण कार्य नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा, कलेक्टर एवं कार्यपालिक समिति के अध्यक्ष डी.एम.एफ. द्वारा 20 मई 2026 को जारी संषोधित प्रषासकीय स्वीकृत आदेष में स्पष्ट किया गया कि केवल स्थल के खसरा नं. में संषोधन किया गया है, जबकि 25 लाख रू. की प्रषासनिक स्वीकृत यथावत रखी गई है। जनपद पंचायत जयसिंह नगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक यंत्री के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। 
 जयसिंहनगर जनपद के होन हार विकास कार्य में रूचि रखने वाले उपयंत्री रसहीसुद्दीन खान ने भी कहा कि इस कार्य में कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी नही की गई पादर्षिता के साथ सभी विकास कार्य किए जाते हैं। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनिमितता नही हुई सभी तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संषोधित स्थल पर तालाब निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की है, रसहीसुद्दीन खान उपयंत्री के साथ ग्र्रामीणों का कहना है कि तालाब बनने से तालाब में निस्तार, पशुपालन और वर्षा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, भू जल स्तर में सुधार होगा। प्रषासन का कहना है कि हर योजनाओं की राषि का उपयोग पादर्षिता एवं नियमों के अनुरूप किया जाएगा।